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एक साल में कितना किराया बढ़ा सकता है मकान मालिक? किराएदारों को जाननी चाहिए ये जरूरी बातें Tenant Rights

By Meera Sharma

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Tenant Rights

Tenant Rights: आज के समय में, खासकर बड़े शहरों में, एक अच्छा किराए का मकान ढूंढना और उसमें रहना कई चुनौतियों से भरा है। जैसे-जैसे महानगरों में लोगों की संख्या बढ़ रही है, वैसे-वैसे मकान मालिकों की मनमानी भी बढ़ती जा रही है। अक्सर किराएदारों को मकान तो मिल जाता है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद किराया बढ़ाने, अतिरिक्त शुल्क वसूलने या अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस लेख में हम किराएदारों के अधिकारों, रेंट एग्रीमेंट के महत्व और किराया वृद्धि के नियमों के बारे में विस्तार से जानेंगे।

रेंट एग्रीमेंट: सिर्फ कागज नहीं, आपकी सुरक्षा कवच

किराए पर मकान लेते समय रेंट एग्रीमेंट बनाना बेहद जरूरी है। यह दस्तावेज दिखने में भले ही एक साधारण कागज लगे, लेकिन यह मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों की रक्षा करता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के अनुसार, यह एग्रीमेंट कानूनी मान्यता रखता है। यदि भविष्य में कोई विवाद होता है, तो कोर्ट में इस दस्तावेज के आधार पर फैसला लिया जा सकता है।

एग्रीमेंट में मकान का विवरण, किराया राशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट, किराया बढ़ाने की शर्तें, नोटिस पीरियड और दोनों पक्षों की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। इससे भविष्य में होने वाले विवादों से बचा जा सकता है। इसलिए कभी भी मौखिक समझौते पर भरोसा न करें और हमेशा लिखित एग्रीमेंट पर जोर दें।

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11 महीने का एग्रीमेंट: इसके पीछे का कारण

भारत में अधिकांश रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए बनाए जाते हैं, और इसके पीछे एक खास वजह है। दरअसल, 12 महीने या उससे अधिक अवधि के एग्रीमेंट को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करवाना पड़ता है, जिसके लिए अधिक स्टांप शुल्क देना होता है और सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

इसके विपरीत, 11 महीने का एग्रीमेंट बिना पंजीकरण के ही वैध माना जाता है, जिससे दोनों पक्षों को समय और पैसे की बचत होती है। हालांकि, यह एग्रीमेंट 11 महीने के बाद नवीनीकरण किया जा सकता है, जिससे किराएदार लंबे समय तक मकान में रह सकता है।

किराएदारों के बुनियादी अधिकार

एक किराएदार के रूप में आपके पास कुछ मूलभूत अधिकार हैं, जिन्हें मकान मालिक अनदेखा नहीं कर सकता। सबसे पहले, आपको मकान के साथ-साथ बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, बिजली और सीवरेज की उचित व्यवस्था मिलनी चाहिए। मकान मालिक इन सुविधाओं से इनकार नहीं कर सकता, हालांकि एग्रीमेंट में यह स्पष्ट किया जा सकता है कि इनके बिलों का भुगतान कौन करेगा।

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इसके अलावा, मकान मालिक बिना उचित कारण और नोटिस के आपको मकान खाली करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। एग्रीमेंट में निर्धारित नोटिस अवधि का पालन करना दोनों पक्षों के लिए अनिवार्य है। आपके निजी सामान की सुरक्षा और गोपनीयता का अधिकार भी आपके पास है, और मकान मालिक बिना आपकी अनुमति के मकान में प्रवेश नहीं कर सकता।

किराया वृद्धि के नियम: क्या हर साल बढ़ सकता है किराया?

किराए में वृद्धि को लेकर अक्सर किराएदारों और मकान मालिकों के बीच विवाद होते हैं। इसका एक कारण यह है कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नियम हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 के अनुसार, मकान मालिक हर साल अधिकतम 4% तक किराया बढ़ा सकता है।

हालांकि, अगर मकान मालिक ने मकान में नया फर्नीचर लगाया है, एयर कंडीशनर या गीजर जैसी अतिरिक्त सुविधाएं दी हैं, तो वह 25% तक किराया बढ़ा सकता है। अन्य राज्यों में नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप अपने राज्य के विशिष्ट कानूनों की जानकारी रखें।

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किराएदार के रूप में अपने अधिकारों को जानना बेहद जरूरी है। एक अच्छा रेंट एग्रीमेंट बनाकर, अपने राज्य के कानूनों की जानकारी रखकर और मकान मालिक के साथ स्पष्ट संवाद स्थापित करके आप अनावश्यक समस्याओं से बच सकते हैं। याद रखें, मकान मालिक और किराएदार के बीच संबंध आपसी सम्मान और समझ पर आधारित होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो आप स्थानीय किराया नियंत्रण अधिकारियों या कानूनी सलाहकार से संपर्क कर सकते हैं।

Meera Sharma

Meera Sharma is a talented writer and editor at a top news portal, shining with her concise takes on government schemes, news, tech, and automobiles. Her engaging style and sharp insights make her a beloved voice in journalism.

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